ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस
की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने बड़ा
फैसला
सुनाया है।
ज्ञानवापी
मामले पर वाराणसी जिला अदालत ने
मुस्लिम पक्ष
की अर्जी को खारिज कर दिया है।
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी
केस में वाराणसी जिला अदालत ने
हिंदू पक्ष
की याचिका
स्वीकार
कर ली है।
संवेदनशील इलाकों में
एरिया डॉमिनेशन
के तहत
फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग
करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुस्लिम पक्ष
का कहना था कि
ज्ञानवापी मस्जिद
वक्फ की संपत्ति है। इससे संबंधित दस्तावेज भी पेश किए गए।
हिंदू पक्ष
की ओर से वक्फ संबंधी
दस्तावेजों को फर्जी
बताने के साथ कहा गया कि ज्ञानवापी में नीचे
आदि विश्वेश्वर का मंदिर
है।
वाराणसी जिला अदालत ने
अंजुमन इंतेजामिया कमेटी
की याचिका को खारिज कर दिया है. पांचों
महिला हिंदू पक्षकारों
के हक में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अदालत ने
मुस्लिम पक्ष की याचिका
को खारिज कर दिया और कहा कि
मुकदमा विचारणीय
है. मामले की अगली सुनवाई
22 सितंबर
को होगी।